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Wednesday, September 30, 2020

Unlock 5.0 Guidelines

 Unlock 5.0 Guidelines:  केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry)  सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन्स का किया ऐलान, 15 अक्टूबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमा हॉल,एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल, स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट,

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केंद्र सरकार ने बुधवार को Unlock 5.0 Guidelines जारी कर दीं। इन गाइडलाइन्स में सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल, स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि के बारे में जानकारी दी है। केंद्र ने 15 अक्टूबर के बाद से कईयों को दोबारा खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि, कुछ विशेष शर्तों का पालन करना होगा।


केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स में बताया गया है कि 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति होगी। हालांकि, सिनेमा हॉल में पहले के दर्शकों की तुलना में आधे दर्शक ही फिल्म का लुत्फ उठा सकेंगे। मंत्रालय ने 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघरों को दोबारा घोलने की अनुमति दी है। 


(Home Ministry) गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स के मुताबिक, स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स (Cinema Halls & Multiplexes) को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। राज्यों को अपने इस फैसले के दौरान छात्रों के माता-पिता की मंजूरी की जरूरत होगी।




सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग जैसे चल रही थी, उसी तरह से चलती रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है, उन्हें राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।


अनलॉक 5.0 के इस चरण में दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा जैसे कई बड़े त्योहार होने वाले हैं ऐसे में सरकार की एसओपी में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहारों को भी हर्षोल्लास से मना सकें। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।

महाराष्ट्र में बढ़ा लॉकडाउन 

वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पीटीआई के अनुसार, राज्य में 31 अक्टूबर तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही 5 अक्टूबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ होटल्स, फूड कोर्ट्स, रेस्त्रां और बार को खोलने की अनुमति भी दी गई है।


कोविड -19 पर पीएम मोदी ने की थी बैठक कोविड -19 वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बैठक की थी। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग पर जोर दिया था।



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तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले

भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में 80,472 नए मामले सामने आने के बाद बुधवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 62 लाख से अधिक हो गई है। संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या भी 51,87,825 हो गई है, जिससे स्वस्थ होने की दर 83.33 प्रतिशत पर पहुंच गई। 


केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह आठ बजे जारी किए गए ताजातरीन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 62,25,763 हो गए जबकि 1,179 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 97,497 हो गई।

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Saturday, August 29, 2020

unlock 4 guidelines allowed metro social academic events

 अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइन जारी :-7 सितंबर से मेट्रो शुरू होगी, 21 सितंबर से धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे; 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगाकिसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी

भारत सरकार ने अनलॉक-4 के लिए शनिवार शाम गाइडलाइन जारी कर दी। यह 30 सितंबर तक लागू रहेंगी। इसके तहत, 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो रेल शुरू करने की अनुमति होगी। 21 सितंबर से सोशल सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, धार्मिक, राजनीतिक और धार्मिक समेत अन्य आयोजनों की अनुमति होगी, लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी. इस दौरान, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा.

अनलॉक 4 गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशानिर्देश
 कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा । इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर अब कोई रोक नहीं होगी। किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी  सभी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगी। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है। इस पर गृह मंत्रालय खुद निगरानी रखेगा।
65 साल से ऊपर के लोगों, 10 साल की आयु से नीचे के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, अन्य घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जब तक जरूरी न हो बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।

राज्य सरकारें अब बिना केंद्र सरकार की अनुमति के स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे। केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन लगा सकेंगे।21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खोलने की अनुमति होगी। 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। इस समय तक ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 सितंबर से अनुमति मिल सकती है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से एसओपी जारी करेगा। सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित सरकारें स्कूल और कॉलेजों में 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकते हैं।

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